Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah says, the Modi government is unsparing in punishing drug traffickers who drag our youth into the dark abyss of addiction for the greed of money

Press | Mar 02, 2025

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की खाई में धकेलने वाले नशा तस्करों को दंडित करने में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है


Bottom-to-top और top-to-bottom strategy के साथ एक अचूक जांच के परिणामस्वरूप, भारत भर में 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, सरकार का संकल्प नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए ruthless और सावधानीपूर्वक जांच के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना है

मादक पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है


केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेलने वाले नशा तस्करों को दंडित करने में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

X प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, सरकार का संकल्प नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए ruthless और सावधानीपूर्वक जांच के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना है।

गृह मंत्री ने कहा कि bottom-to-top और top-to-bottom strategy के साथ एक अचूक जांच के परिणामस्वरूप, भारत भर में 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्राप्त यह सफलता 'बॉटम टू टॉप' और 'टॉप टू बॉटम' दृष्टिकोण का प्रमाण है। मादक पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

12 मामलों का विवरण इस प्रकार है:

अहमदाबाद जोन

1. 27.07.2019 को, एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से मोहम्मद रिजवान और मो. जिशान के कब्जे से 23.859 किलोग्राम चरस जब्त की। एनसीबी अहमदाबाद अपराध संख्या 05/2019 के तहत मामला दर्ज किया गया और उपर्युक्‍त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान, साहिदुल रहमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद में विद्वान न्यायाधीश के समक्ष एनडीपीएस अधिनियम के तहत उपर्युक्‍त तीन व्यक्तियों के नाम शिकायत दर्ज की गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायालय द्वारा 29.01.2025 को फैसला सुनाया गया और सभी 03 अभियुक्तों को 14 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 01 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। 

भोपाल जोन (मंदसौर)

2. जुलाई 2022 में, एनसीबी मंदसौर ने मध्य प्रदेश के शहडोल में ध्रुव टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर एक हैरियर और एक वेर्ना को रोका और 123.080 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस मामले में शिवम सिंह (जब्त वाहनों के मालिक), संत कुमार यादव, बालमुकुंद मिश्रा और उत्तम सिंह (सभी वाहक) को गिरफ्तार किया गया। यह खेप कोरापुट (ओडिशा) से मंगाई गई थी और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। जांच टीम ने प्रतिबंधित पदार्थ प्राप्त करने वाले सुरेश कुमार बिंद नामक व्‍यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। 24.02.2025 को विशेष एनडीपीएस न्यायालय, शहडोल ने चार आरोपियों शिवम सिंह, संत कुमार यादव, बालमुकुंद मिश्रा और उत्तम सिंह को दोषी ठहराया और उन्हें 12 साल के कठोर कारावास तथा 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

चंडीगढ़ जोन

3. एनसीबी चंडीगढ़ के अधिकारियों द्वारा डीएचएल एक्सप्रेस, लुधियाना में 438 ग्राम अफ़ीम से भरी दो हॉकी स्टिक वाले पार्सल को रोका गया। पार्सल आरोपी नसीब सिंह ने बुक किया था, बुकिंग के दौरान गोबिंद सिंह उसके साथ था। एक मामला एनसीबी अपराध संख्या 06/2024 दर्ज किया गया, और जांच के बाद शिकायत दर्ज की गई। विशेष अदालत, लुधियाना ने 31.01.25 को फैसला सुनाया और नसीब सिंह और गोबिंद सिंह (प्रमुख मुंशी पंजाब पुलिस) को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 18 (सी), 23, 28 और 29 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें कनाडा में अफीम ले जाने के प्रयास में उनकी भूमिका के लिए तदनुसार सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने (डिफ़ॉल्ट रूप से, एक महीने की अतिरिक्त कैद) की सजा सुनाई।

4. 30.12.2021 को, एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भीम लामा को 390 ग्राम चरस के साथ मुंबई के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में चढ़ने से पहले रोका। आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और जांच पूरी होने पर मामला विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे उसे दोषी ठहराया गया। 08.01.2025 को, विशेष अदालत, चंडीगढ़ ने भीम लामा को 390 ग्राम चरस रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी द्वारा दिखाए गए पश्चाताप और प्रतिबंधित सामग्री की गैर-व्यावसायिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना भुगतान में चूक के मामले में एक महीने का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई।

कोच्चि जोन

5. 19.06.2021 को एनसीबी कोचीन ने कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर शेरोन चिग्वाजा नामक जिम्बाब्वे की एक महिला को रोका। शेरोन चिगवाजा कतर एयरवेज से दोहा होते हुए जोहान्सबर्ग से कोच्चि की यात्रा कर रही थीं। उसके चेक-इन सामान की जांच से 2.910 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी और जब्ती हुई। तदनुसार, उक्त महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और एनसीबी कोचीन जोनल यूनिट द्वारा मामला या नंबर 04/2021 दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर, जिला एवं सत्र न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एससी संख्या 554/2022 की एक शिकायत दायर की गई थी।  मुकदमा VII अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष लाया गया और मुकदमे के पूरा होने पर, अदालत ने शेरोन चिगवाजा को जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे और अवैध आयात के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 (सी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 21 (सी) और 23 (सी) के तहत अपराधों का दोषी पाया है। दिनांक 29.01.2025 को सुनाए गए विस्तृत फैसले में न्यायालय ने आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,00,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

देहरादून जोन

6. 05.01.2018 को, एनसीबी देहरादून ने 450 ग्राम चरस जब्त की, जिससे नमन बंसल की गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच में 19.02.2018 को एक और सह-आरोपी, देहरादून निवासी आशुतोष उनियाल की गिरफ्तारी हुई। मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने के बाद, एनडीपीएस कोर्ट, देहरादून (यूकेडी) ने 18.01.2025 को आरोपी नमन बंसल को 01 साल की सश्रम कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

दिल्ली जोन

7. 19.03,2021 को, एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट ने सही राम और सत्यवान उर्फ ​​पंडित नाम के दो आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से 1.950 किलोग्राम चरस जब्त की और उन्हें जब्त किए गए पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। गहन जांच के बाद एनडीपीएस कोर्ट, जींद (हरियाणा) में एनडीपीएस केस नंबर 11/2021 के तहत शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने 10.01.2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और प्रत्येक को 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हैदराबाद जोन

8. 24.02.2021 को, एनसीबी हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने नेहरू आउटर रिंग रोड, हयातनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिले पर पेद्दा अंबरपेट टोल प्लाजा पर 681.8 किलोग्राम गांजा जब्त किया। प्रतिबंधित पदार्थ को तीन वाहनों: महिंद्रा बोलेरो पिक-अप, होंडा सिटी और स्विफ्ट डिजायर में सिलेरू, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से हैदराबाद होते हुए पुणे और उस्मानाबाद तक ले जाया जा रहा था। आठ आरोपियों सुरेश श्यामराव पवार, विशाल रमेश पवार, बालाजी रामदास वारे, मनोज विलास धोत्रे, ध्यानेश्वर लालासाहेब देशमुख, रामराजे चतुर्भुज गुंजले, अक्षय अनंत गांधी और सचिन दगडू सनप को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, रंगा रेड्डी ने सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इंदौर जोन

9. सितंबर 2021 में, एनसीबी इंदौर ने मध्य प्रदेश के सिवनी में अलोनिया टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर एक ट्रक को रोका और 152.665 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मामले में महेंद्र सिंह यादव और सोहेल दाउद खान पठान को गिरफ्तार किया गया। यह खेप विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से मंगाई गई थी और इसे उत्तर प्रदेश के झाँसी के लिए भेजा गया।  जांच टीम ने रिसीवर सुरेश गुप्ता और सह-रिसीवर के साथ-साथ जब्त ट्रक के मालिक राम बाबू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 22.02.2025 को विशेष एनडीपीएस न्यायालय, सिवनी ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

कोलकाता जोन

10. 11.07.2020 को, एनसीबी कोलकाता जोन के अधिकारियों ने एनसीबी सीआरपीसी क्रमांक 15/2020  के अनुसार, पगलाचंडी के पास प्लासी और कृष्णानगर के बीच एनएच 12 पर एक टाटा 709 लाइट गुड्स व्हीकल (एलजीवी) पंजीकरण संख्या डब्ल्यूबी 15 ए 3873 से 1301 किलोग्राम गांजा जब्त किया। सहजन तरफदार और उत्तम देबनाथ नाम के दो आरोपियों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा 04 वर्ष से अधिक समय तक चला। दिनांक 21.02.2025 को एनडीपीएस विशेष. कोर्ट, नादिया, कृष्णानगर ने आरोपी शाहजहां तरफदार को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 15 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

लखनऊ जोन

11. दिनांक 14.02.2022 को एनसीबी लखनऊ द्वारा अभियुक्त दशरथ पुत्र देवदत्त निवासी चिरीपुर, थाना सिरसिया, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के कब्जे से 3.1 किलोग्राम चरस/हशीश बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के बाद एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8, 20 और 29 के तहत शिकायत दर्ज की गई। अपर जिला न्यायालय श्रावस्ती ने आरोपी दशरथ को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का 'दोषी' पाया और 02.01.2025 को 150,000 रुपये के जुर्माने के साथ 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

12. दिनांक 04.01.2024 को एन.सी.बी. लखनऊ द्वारा अभियुक्त धीरज कुमार  के कब्जे से 08 किलोग्राम अफ़ीम बरामद की गयी। दांगी, स्वर्गीय बैजनाथ दांगी के पुत्र, गांव, पोस्ट और पुलिस स्टेशन- गिधौर, जिला- चतरा, झारखंड में रहते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और जांच के बाद एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8, 18 और 29 के तहत शिकायत दर्ज की गई। अपर जिला न्यायालय बरेली ने आरोपी धीरज कुमारको दोषी पाया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के 'दोषी' डांगी को 21.02.2025 को 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

ये सजाएँ अदालतों के समक्ष दायर अपने मामलों के सफल अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए एनसीबी के समर्पण का उदाहरण हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और समन्वय मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एनसीबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। एनसीबी नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में लोगों का समर्थन चाहता है। मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी एनसीबी के मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर गोपनीय रूप से प्रदान की जा सकती है।

TTToggle Large Font Size

Share this post:

or Copy link: