Press | Jun 07, 2023
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की। सहकारिता मंत्रालय के सचिव, अवर सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विज़न को साकार करने की दिशा में जुलाई 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने अब तक सहकारिता क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के अंतर्गत बहुराज्यीय सहकारी समितियों (MSCS) की सभी गतिविधियों, जिनमें नई समितियों का पंजीकरण भी शामिल है, को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 को लागू करने की प्रक्रिया भी देखता है। कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिन्हें 26 जून, 2023 तक लॉंच करने का लक्ष्य रखा गया है।
समीक्षा बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निर्देश दिए कि CRCS कार्यालय द्वारा प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को भी इस पोर्टल के बेहतर उपयोग और विश्लेषण में शामिल किया जाए। कम्प्यूटरीकरण होने से नए MSCS के पंजीकरण और मौजूदा MSCS के काम करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी।
कम्प्यूटरीकरण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू हो चुका है और सॉफ़्टवेयर का वर्जन - l मौजूदा MSCS अधिनियम और नियमों पर आधारित है। परियोजना के वर्जन II में MSCS अधिनियम और नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाएगा और यूज़र फीडबैक के आधार पर कमियों को दूर करके प्रारंभिक संस्करण को सुधारा जाएगा।
नए पोर्टल में शामिल मॉड्यूल इस प्रकार हैं-
डेवलप किया जा रहे सॉफ्टवेयर से CRCS कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन / सेवा के अनुरोधों की प्रोसेसिंग में सहायता मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से , OTP आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के पालन के लिए सत्यापन जांच, वीडियो कॉर्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार के प्रावधान होंगे।