Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah reviews implementation of three New Criminal Laws in New Delhi with Lieutenant Governor, Vinai Kumar Saxena and Chief Minister Smt. Rekha Gupta

Press | May 05, 2025

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से ज़मीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी

गृह मंत्री ने कहा कि 60 और 90 दिन में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी हो और समय सीमा का कड़ाई से पालन हो

जघन्य अपराधों के मामलों में वर्तमान दोषसिद्धि दर को कम से कम 20% बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएं

ई-समन सीधे अदालत से ही भेजे जाएं और इनकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिले


केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, महानिदेशक, BPR&D और निदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से ज़मीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि 60 और 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में वर्तमान दोषसिद्धि दर को कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ई-समन को सीधे अदालत से ही प्रेषित किया जाना चाहिए और इनकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए और किसी भी मामलें में अपील के बारे में निर्णय अभियोजन निदेशालय द्वारा ही लिया जाए।


TTToggle Large Font Size

Share this post:

or Copy link: