Lok Sabha passes the Arms (Amendment) Bill, 2019

Press, Share | Dec 09, 2019

लोकसभा में आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हुआ 1988 के बाद पहली बार श्री नरेंद्र मोदी सरकार इस एक्ट में संशोधन लेकर आई है: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि खिलाड़ियों को दिए गए लाइसेंस में संख्या में वृद्धि की गई है, कहीं पर भी कटौती नहीं की गई है हर्ष-फायरिंग में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और अब इसमें सजा का प्रावधान किया गया है : श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने शस्त्र संबन्धित कानून सन 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था, उस समय वे चाहते थे कि उनकी अनुमति के बिना देश की जनता के हाथ में किसी भी तरह का हथियार न रहे | उनका कहना था की उस समय शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए यह कानून लाया गया था | श्री शाह ने कहा कि शस्त्र कानून को निरस्त करने की मांग महात्मा गांधी ने भी की थी |
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श्री अमित शाह ने कहा कि आज से पहले भी बहस होती रही है और यह कहा गया कि आजादी के बाद जनता की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाएगी इसलिए आर्म्स एक्ट की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए | उनका कहना था कि समय-समय पर इस कानून की समीक्षा की गई |
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श्री अमित शाह ने कहा कि 1988 में पुनः समीक्षा की गई उसके बाद पहली बार श्री नरेंद्र मोदी सरकार इस एक्ट में संशोधन लेकर आई है | उन्होने संशोधन में शामिल विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को दिए गए लाइसेंस में संख्या में वृद्धि की गई है, कहीं पर भी कटौती नहीं की गई है और खेल के लिए शूटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इस बात को ध्यान रखा गया है | श्री शाह ने बताया कि सैन्यबल के अवकाश प्राप्त अधिकारी की शस्त्र की पूर्व संख्या को भी उसी तरह से रखा गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है |
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श्री अमित शाह ने कहा कि अग्नेय अस्त्र और गोला-बारूद के गैरकानूनी निर्माण में होने वाली सजा में बढ़ोतरी की गई | प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने की अवस्था में 5 से 7 साल की जगह 7 से 14 वर्ष के कारावास का प्रावधान रखा गया है | श्री शाह ने बताया कि जो शस्त्र सेना के जवानों या पुलिस बल से छीने जाते हैं उनमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है जो नक्सलवाद आदि क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होगा |
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श्री अमित शाह ने कहा कि अवैध हथियार बनाने वालों को भी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी | संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने वाले लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है | उन्होने बताया कि लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है इसके अतिरिक्त दूसरे प्रावधान भी किए गए हैं |
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श्री शाह का कहना था कि इस संशोधन के माध्यम से विगत एक माह से इस बिल पर संशोधन के लिए गृह मंत्रालय की साइट पर बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर संशोधन किया गया और एक हथियार की जगह दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है | श्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों में लाइसेंस वाले हथियारों से की जाने वाली हत्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लाइसेंस वाले हथियारों से हत्याएं की जाती है | श्री शाह ने कहा कि अब हर्ष-फायरिंग में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और अब इसमें सजा का प्रावधान किया गया है | श्री अमित शाह ने कहा कि यह संशोधन देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक है |
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